अभी तक रजिस्ट्रेशन, यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए जूझ रहे व्यापारियों के सामने अब रिटर्न फाइल करने का प्रेशर आ गया है। 20 अगस्त जीएसटीआर- 3बी फाइलिंग की लास्ट डेट है। सितंबर फर्स्ट वीक से जुलाई और अगस्त महीने के जीएसटीआर की फाइलिंग शुरू हो जाएगी।
दस दिन का समय भी नहीं बचा
जीएसटीआर- 1, 2 और 3 की फाइलिंग से पहले जीएसटीआर- 3बी फाइलिंग होनी है। यह प्रक्रिया 20 तक पूरी की जानी है। यानी व्यापारियों के पास कुल दस दिन का भी समय नहीं बचा है। अभी उन्हें जीएसटी लागू होने के शुरुआती दो महीने यानी जुलाई और अगस्त का जीएसटीआर- 3बी भरना होगा। इसके बाद से सभी को जीएसटीआर1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 भरना होगा। इस तरह का रिटर्न हजारों व्यापारियों द्वारा पहली बार भरा जाएगा। व्यापारियों को जीएसटीआर- 1 दाखिल करने में परेशान न होना पड़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी टूल जारी किया है.
फॉलो करें थ्री स्टेप्स
केवल 3 स्टेप में सरकार ने जीएसटीआर- 1 को ऑफलाइन टूल और एक्सल वर्कशीट के जरिए तैयार करने की आसान प्रक्रिया बताई है। जिसके थ्रू आप केवल तीन स्टेप में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन टूल बनाया गया है। यानी आप बिना इंटरनेट जीएसटीआर 1 के लिए डाटा तैयार कर पाएंगे। आपको यह टूल डाउलोड करना है, भरना है और अपलोड कर देना है। यह टूल सरकार ने जारी किया है और पूरी तरह से फ्री है.
कैसे भरेंगे जीएसटीआर1
ऑफइलान टूल को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड एवं इंस्टॉल करें। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं.
डाउनलोड हुए एक्सेल टेंपलेट में सारे इनवॉइस डाटा को भरें.
एक्सल वर्कशीट में इनवॉइस डाटा लगातार भरते रहें.
फाइल बनाने के लिए ऑफलाइन टूल का यूज कर एक्सल से डाटा इंपोर्ट करें.
जीएसटी पोर्टल पर इस फाइल को अपलोड कर जीएसटीआर 1 तैयार करें.
यह टूल जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर मुफ्त उपलब्ध है
सिस्टम की जरूरतें
आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 या उससे ऊपर का होना चाहिए.
यह सबसे अच्छा काम इंटरनेट एक्सप्लोरर और और गूगल क्रोम पर करेगा
माइक्रोसाफ्ट एक्सेल 2007 या उससे हाई वर्जन हो.
यह टूल लीनू एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं करता.
अभी यह टूल केवल जीएसटीआर 1 फॉर्म के लिए जारी किया गया है.
कम्प्यूटर सेवी नहीं तो लेनी पडे़गी कंसल्टेंट की मदद
जीएसटीआर- 1, 2 और थ्री की फाइलिंग वही व्यापारी कर सकेगा, जो कम्प्यूटर सेवी होगा। जिन व्यापारियों को कम्प्यूटर चलाने या फिर रिटर्न फाइलिंग की जानकारी नहीं है, उन्हें कंसल्टेंट की मदद लेनी पड़ेगी। प्रदेश में जब वैट लागू किया गया था तो उस समय ऑफलाइन टैक्स जमा करने की छूट व्यापारियों को दी गई थी। बाद में आनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई थी। जीएसटी में तो सारी व्यवस्था को ही आनलाइन किया गया है। जिनके पास कम्प्यूटर नहीं है, उनकी मदद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शहर में कहीं भी कोई ऐसा सेंटर नहीं बनाया गया है। जहां व्यापारी अपना टैक्स जमा कर सकें.
ट्रान- 1 फार्म अभी उपलब्ध नहीं है अपलोडिंग के लिए। इसके चलते आईटीसी की ओपनिंग का क्रेडिट जुलाई मंथ के रिटर्न में व्यापारी को कैसे मिलेगा? यह क्लीयर नहीं है। फार्म थ्री बी की लास्ट डेट 20 अगस्त है। इस डेट तक ट्रान वन फार्म नहीं भरा जाता है तो क्रेडिट अवेबिल्टी होने के बाद भी व्यापारी को टैक्स जमा करना पड़ेगा।
सुमित अग्रवाल
सीए, इलाहाबाद
जिन व्यापारियों को कम्प्यूटर चलाने की जानकारी नहीं है, वे कंसल्टेंट की मदद लेकर रिटर्न फाईल कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत है तो व्यापारी डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं। व्यापारियों का टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए फिलहाल कोई कियास्क या सेंटर शहर में नहीं खोला गया है।
– विवेक सिंह
डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स
Add Comment