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हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, HC ने दिया सरेंडर का विकल्प

दो साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल काट रहे गुरमीत राम रहीम की चहेती हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।  कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जूरिस्डिक्शन का नहीं है। हालांकि कोर्ट ने हनीप्रीत को दिल्ली में सरेंडर का विकल्प दिया। पंचकूला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हनीप्रीत ने सोमवार को अपने वकील के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की और जमानत याचिका खारिज कर दी।

हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उनके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि वह सरेंडर कर दें। सुनवाई के दौरान हरियाणा पुलिस ने अग्रिम ट्रांजिट बेल का विरोध किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हनीप्रीत को इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। दोनों ही राज्यों की पुलिस ने तीन हफ्ते के अग्रिम ट्रांजिट बेल का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जूरिस्डिक्शन का है। वहीं हनीप्रीत के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल की जान को खतरा है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रोटेक्शन की मांग की है और जब तक पड़ोसी राज्य न जाएं तब तक गिरफ्तारी पर रोक हो।

अगर उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया तो वह जांच में सहयोग को तैयार हैं।  बता दें कि राम रहीम के जेल जाने के बाद से ही हनीप्रीत फरार है। उसकी तलाश में हरियाणा पुलिस की टीम देश के कई राज्यों के साथ साथ नेपाल में भी छापेमारी कर चुकी है। मंगलवार भी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पुलिस ने हनीप्रीत की तलाश में छापेमारी की थी, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं दिल्ली के ही एक इलाके में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें हनीप्रीत के देखे जाने का दावा किया गया है। खास बात ये है कि हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य ने दावा किया है हनीप्रीत उसके दिल्ली स्थित दफ्तर में सोमवार को आई थी। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद हनीप्रीत सामने आती है या नहीं।

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